DNN सोलन
नगर निगम सोलन के मेयर व डिप्टी मेयर के खिलाफ अब पेश नही होगा अविश्वास प्रस्ताव। प्रशासन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जारी किए नोटिस को वापिस ले लिया है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 37 के तहत यह कार्रवाई हुई। इस धारा के तहत अविश्वास प्रस्ताव के लिए 2 तिहाही यानी 12 पार्षद अनिवार्य थे जबकि अविश्वास प्रस्ताव पर 11 पार्षदों ने हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में अब पूनम ग्रोवर नगर निगम की मेयर व राजीव कौड़ा डिप्टी मेयर बने रहेंगे। वहीं अब बहुमत पुरा न होने के कारण नगर निगम केअश्विास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले कांग्रेसी पार्षद भी बैक फुट पर आते हुए दिखाई दे रहे है।















