घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत देवसदन में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

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DNN कुल्लू

27 सितम्बर। राष्ट्रीय महिला आयोग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में आज बाल विकास परियोजना विभाग कुल्लू द्वारा देव सदन में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जिला के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की सदस्य मंजरी नेगी ने की। उन्होंने द्वीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।  मंजरी नेगी ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि कोई भी पीड़ित महिला न्याय से वंचित न रहे। अधिनियम के तहत महिलाएं उनके साथ होने वाली किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा के लिए इस अधिनियम के तहत विभिन्न कानूनी पहलुओं के तहत न्याय हासिल करने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सकती हैं। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनकर ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी भलीभांति निर्वहन करना है ताकि एक स्वच्छ व जागरूक समाज का निर्माण किया जा सके।
इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कुमारी ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा विभाग द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। स्त्रोत व्यक्ति के रूप में अतिरिक्त जिला न्यायबादी  अनुज वर्मा, अधिवक्ता संजय ठाकुर तथा राकेश बोध ने भी घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत विभिन्न कानूनी पहलुओं की उपस्थित बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों को विस्तार से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में बाल विकास परियोजना विभाग के जिला समन्वयक नीरज शर्मा ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी का धन्यवाद किया।

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