खेल रही लड़की का अपहरण करने के दोषी को हुई ये सजा

Crime Solan

 

 

DNN सोलन

अपहरण, जान से मारने की धमकी देने सहित मारपीट के मामले में विशेष स्पेशल जज भूपेश शर्मा की अदालत ने बद्दी निवासी पवन कुमार को 5 साल के कारावास 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामले की सरकार की ओर से पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी संजय चौहान ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मार्च 2013 को पवन की पड़ौसी की लड़की खेल रही थी इसी दौरान वह लड़की का अपहरण करके ले गया। उसने लड़की को एक पानी के टैंक में छुपाया। इस दौरान उसने उसके साथ मारपीट व अश्लील हरकतें भी की। पुलिस ने मामला दर्ज करके इसका चालान अदालत में पेश किया। जहां पर विशेष जज ने सुनवाई के दौरान पवन कुमार को दोषी करार देते हुए उसे उक्त सजा सुनाई।

 

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