SOLAN में नहीं माने प्रशासन के आदेश को जब्त होगा प्याज

Others Solan

DNN सोलन
सोलन जिला में प्याज़ की दरों को नियन्त्रित करने के लिए जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला के थोक व परचून दुकानदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के खण्ड 3(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में थोक व परचून दुकानदारों द्वारा प्याज़ पर लिए जाने वाले लाभांश की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। थोक व्यापारियों के लिए यह सीमा 5 प्रतिशत तथा परचून व्यापारियों के लिए 24 प्रतिशत तय की गई है। इस 24 प्रतिशत लाभांश में परिवहन भाड़ा, लदाई, उतराई, कमी व अन्य सभी खर्चे शामिल हैं। आदेशों के अनुसार इन सभी खर्चों की गणना थोक बिक्री मूल्य पर कर परचून दर तय होगी।
जिला दण्डाधिकारी ने सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित सीमा तक का लाभांश ही वसूल करें। उन्होंने सभी उपमण्डलाधिकारियों एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस सम्बन्ध में व्यापार मण्डलों और सब्जी विक्रेता संगठनों से बैठक कर उन्हें इस अधिसूचना से अवगत करवाएं। उन्होंने व्यापार मण्डलों और सब्जी विक्रेता संगठनों को इस अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करवाने के भी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी व्यापारी इस अधिसूचना का उल्लंघन करेगा उसके पास से पूरा प्याज़ जब्त कर लिया जाएगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

News Archives

Latest News