SOLAN और NALAGARH में इस दिन नहीं होगी शराब की बिक्री

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DNN सोलन

जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने सोलन जिला की नगर परिषद सोलन एवं नगर परिषद नालागढ़ में 17 नवम्बर, 2019 को होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत मदिरा बिक्री के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार नगर परिषद सोलन तथा नगर परिषद नालागढ़ की परिधि में 15 नवम्बर, 2019 की सांय 03.00 बजे से लेकर 17 नवम्बर, 2019 को सांय 03.00 बजे तक मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेगी। इस अवधि में नगर परिषद सोलन तथा नगर परिषद नालागढ़ की परिधि में मदिरा की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी।
इस संबंध में सभी अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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