DNN कुल्लू ब्यूरो
राज्य कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अन्तर्गत जिला कुल्लू में टमाटर की फसल को बीमा के लिए अधिकृत किया गया है। यह जानकारी देते हुए कृषि उपनिदेशक कुल्लू राजपाल शर्मा ने बताया कि किसान 400 रूपये प्रति बीघा प्रीमियम राशि की दर से एक हेक्टेयर भूमि पर टमाटर की खेती का एक लाख रूपये का बीमा करवा सकते हैं। यह बीमा 31 जुलाई तक एसबीआई जनरल बीमा कंपनी से करवाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जो ऋणी किसान बीमा करवाने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें 24 जुलाई तक संबन्धित बैंक शाखा को लिखित रूप से सूचित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए किसान खंड विषयवाद विशेषज्ञ, कृषि विकास अधिकारी व कृषि प्रसार अधिकारी के अलावा बीमा कम्पनी के मोबाइल नम्बर 9817546179 व 7807346179 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जो ऋणी किसान बीमा करवाने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें 24 जुलाई तक संबन्धित बैंक शाखा को लिखित रूप से सूचित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए किसान खंड विषयवाद विशेषज्ञ, कृषि विकास अधिकारी व कृषि प्रसार अधिकारी के अलावा बीमा कम्पनी के मोबाइल नम्बर 9817546179 व 7807346179 पर सम्पर्क कर सकते हैं।















