पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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सोलन, 27 अप्रैल : पत्नी की हत्या के मामले में जिला न्यायालय सोलन के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 विवेक खनाल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है व जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला वर्ष 2021 में पुलिस थाना परवाणू में दर्ज हुआ था।

मामले की जानकारी देते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर चंद्र सागर नेगी ने बताया कि शिकायतकर्ता देवनाथ की पुत्री काजल का विवाह आरोपी के साथ वर्ष 2021 में हुआ था। विवाह के बाद आरोपी अपनी पत्नी को नशे की हालत में मारता-पिटता था। इस बीच उसने अपने ही पड़ोस की एक लडक़ी के साथ भी नाजायज संबंध बना लिए थे और इसको लेकर भी वह अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता था। दिनांक 3 व 4 दिसंबर, 2021 की आधी रात को आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद वह अपने किराये के मकान से भाग गया। अगले दिन मृतका के पिता ने पुलिस स्टेशन परवाणू में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई के दौरान 19 गवाहों के बयानों व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 सोलन विवेक खनाल की अदालत ने आरोपी संदीप कुमार निवासी दुर्जनपुर, तहसील बारिया, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है व जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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