DNN सोलन
जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मिलाप शांडिल ने बताया कि जिला के विभिन्न विकास खण्डों में कार्यरत 12 उचित मूल्य की दूकानों को माह मार्च के लिए बायोमिट्रिक प्रणाली से खाद्यान्नों के वितरण में लापरवाही बरतने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। माह अप्रैल में भी उनकी बायोमिट्रिक प्रणाली से खाद्यान्न वितरण की प्रतिशतात में खास सुधार नहीं देखा गया जिस कारण उनके द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति राशि को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इन डिपू धारकों से 33,332 रूपये का जुर्माना वसूला गया है। इसके अतिरिक्त दो थोक व्यापारियों को भी निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के लिए 24332 रुपये जुर्माना किया गया।
जिला नियन्त्रक ने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे अपनी उचित मूल्य की दुकानों में स्वयं या परिवार के किसी सदस्य को भेजकर बायोमिट्रिक प्रणाली से खाद्यान्न प्राप्त करें ताकि खाद्यान्नों के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सके। उन्होंनें यह भी आग्रह किया कि सभी उपभोक्ता खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु महीने की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
उन्होनें उपभोक्ताओं से आवाहन किया कि जिस भी उपभोक्ता ने राशन कार्ड बनवाया है वे उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न अवश्य लें क्योंकि राशनकार्डों के हिसाब से ही उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न भेजें जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता दो महीने से अधिक तक खाद्यान्न नहीं लेता है तो इसका यह मतलब निकलता है कि उसे खाद्यान्नों की आवश्यकता नहीं है और उसका आवंटन रद्द भी किया जा सकता है।















