DNN सोलन
ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोलन ज़िला के कुनिहार तथा कण्डाघाट विकास खण्ड में होने वाले उप-चुनाव की समय-सारणी की अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार ज़िला सोलन के कुनिहार विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बनोह खरड़हटटी के वार्ड नम्बर 07, ज्यावला तथा ग्राम पंचायत पट्टा के वार्ड नम्बर 04, काथला-1 में और कण्डाघाट विकास खण्ड की ग्राम पंचायत मही के वार्ड नम्बर 05, हाथों में उप-चुनाव होना है। अधिसूचना के अनुसार इस उप-चुनाव के लिए नामांकन 11, 12 व 13 सितम्बर, 2024 को प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रातः 11.00 बजे से सायं 03.00 बजे तक सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। नामांकन पत्र का प्रारुप सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध होगा।
अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्रों की छंटनी 16 सितम्बर, 2024 को प्रातः 10.00 बजे से की जाएगी। 18 सितम्बर, 2024 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 03.00 बजे तक नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे।
प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह 18 सितम्बर, 2024 को ही आबंटित किए जाएंगे।
निर्वाचन की स्थिति में 29 सितम्बर, 2024 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रातः 08.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक मतदान होगा। मतदान सम्पूर्ण होने के पश्चात इसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा।
पंचायती राज संस्था के उप-निर्वाचन की अधिसूचना
ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोलन ज़िला के नालागढ़ विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बधोखरी में होने वाले उप-चुनाव की समय-सारणी की अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार ज़िला सोलन के नालागढ़ विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बधोखरी के वार्ड नम्बर 04, बधोखरी में उप-चुनाव होना है। अधिसूचना के अनुसार इस उप-चुनाव के लिए नामांकन 11, 12 व 13 सितम्बर, 2024 को प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रातः 11.00 बजे से सायं 03.00 बजे तक सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। नामांकन पत्र का प्रारुप सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध होगा।
अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्रों की छंटनी 16 सितम्बर, 2024 को प्रातः 10.00 बजे से की जाएगी। 18 सितम्बर, 2024 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 03.00 बजे तक नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे।
प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह 18 सितम्बर, 2024 को ही आबंटित किए जाएंगे।
निर्वाचन की स्थिति में 29 सितम्बर, 2024 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रातः 08.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक मतदान होगा। मतदान सम्पूर्ण होने के पश्चात इसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा।
मतदान केन्द्रों की सूचियों के प्रारुप प्रकाशित
भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोलन ज़िला के 50-अर्की, 51-नालागढ़, 52-दून, 53-सोलन (अ.जा.) तथा 54-कसौली (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों की सूचियों का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। यह जानकारी ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने दी।
उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों की सूचियों का प्रारुप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के अनुरूप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन केन्द्रों की प्रति ज़िला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सोलन के साथ-साथ निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी कार्यालय अर्की, नालागढ़, सोलन तथा कसौली के कार्यालयों में 02 सितम्बर, 2024 से 08 सितम्बर, 2024 तक जन साधरण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों की सूचियों के संदर्भ में कोई आपत्ति, सुझाव व प्रस्तावना ज़िला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा सभी उपमण्डलाधिकारी कार्यालयों में 08 सितम्बर, 2024 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
उप निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोलन ज़िला के विभिन्न विकास खण्डों की ग्राम पचंायतों में होने वाले उप निर्वाचन के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक से लागू रहेगी। इस सम्बन्ध में ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार विकास खण्ड कुनिहार की ग्राम पंचायत बनोह खरड़हट्टी तथा ग्राम पंचायत पट्टा, कण्डाघाट विकास खण्ड की ग्राम पंचायत मही व नालागढ़ विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बधोखरी में उप निर्वाचन के दृष्टिगत तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।