विधिक सेवाएं प्राधिकरण से मुफ्त में उठाएं कानूनी सुविधाओं  का लाभ

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DNN भरमौर (चंबा)
13 नवंबर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में आज मिनी सचिवालय भरमौर के सभागार कक्ष में  विधिक सेवाएं जागरूकता  शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में  जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरद लगवाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे।शिविर सत्र को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरद लगवाल ने कहा कि समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मकता लाने के लिए महिला वर्ग ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं के प्रति लोगों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव  लाए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए । इसके अलावा शिविर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सचिन रघु ने कहा है कि विधिक सेवा प्राधिकरण तीन लाख से कम  वार्षिक आय अर्जित करने वाले लोगों को  मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है । उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति ,जनजाति ,पिछड़ा वर्ग ,महिलाएं व बच्चों के लिए आय सीमा  निर्धारित नहीं है। पात्र व्यक्ति प्राधिकरण को सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र देकर मुफ्त में कानूनी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए अब नालसा  ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।शिविर के दौरान एसडीएम भरमौर मनीष सोनी ने बताया कि उप मंडल स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंकज गुप्ता ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य आपदा पीड़ितों,  यौन शोषण पीड़ितों,असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मानसिक रूप से बीमार,मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना है।इस दौरान थाना प्रभारी भरमौर विकास कुमार, खंड चिकित्सा अधिकारी अंकित शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास  बालकृष्ण शर्मा ने भी विभाग से संबंधित जानकारी महिलाओं को दी।इस अवसर पर श्रम अधिकारी  भारती, विभिन्न पंचायत प्रतिनिधि,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा वर्कर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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