DNN धर्मशाला
28 सितंबर। कांगड़ा जिला के फतेहपुर में उपचुनावों के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी डा निपुण जिंदल ने धारा-144 के तहत जिला कांगड़ा में हथियार, गोला, बारूद तथा विस्फोटक सामग्री साथ रखने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं इसके साथ ही लाइसेंस होल्डर्स को अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस कर्मियों, होम गार्ड्स तथा कानून व्यवस्था से जुड़े लोगों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।