राजनीतिक दलों को होर्डिंग, वॉल पेंटिग हटाने के निर्देश

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DNN ऊना
15 अक्तूबरः आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने समस्त राजनीतिक दलों से सार्वजनिक सम्पति, स्थलों, राजमार्गों पर की गई लिखावट को मिटाने और होर्डिंग, कट-आउट, इश्तिहार, पोस्टर, बैनर, झण्डों इत्यादि को 24 घंटे के भीतर हटाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अनुपालना में यह अत्यंत आवश्यक है।
उपायुक्त ने कहा कि जिला में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान निर्वाचन की सम्पन्नता तक लागू रहेंगे। आदर्श आचार संहिता के दौरान सक्षम अधिकारी से प्राप्त परमिट के बिना किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने हेतु वाहनों पर पोस्टर, लाउड स्पीकर तथा अन्य प्रचार सामग्री का प्रयोग करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है। जिला में निर्वाचनों के दौरान इस पर नजर रखने के लिए उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमें गठित की गई हैं।
राघव शर्मा ने कहा कि उड़न दस्तों व स्थैतिक निगरानी टीमों द्वारा वाहनों की जब्ती से बचने के लिए सक्षम अधिकारी से प्राप्त परमिट के बिना किसी भी वाहन का प्रयोग किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने के लिए ना करें।
वीरेंद्र शर्मा होंगे जिला स्वीप नोडल ऑफिसर
उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि सहायक आयुक्त वीरेंद्र शर्मा को जिला स्वीप नोडल अधिकारी का प्रभार दिया गया है।
मतदाता को प्रभावित करना दंडनीय अपराध, कारावास व जुर्माने का प्रावधानः राघव 
ऊना, 15 अक्तूबरः जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार, जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171–ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। उन्होंने कहा कि मतादाओं को डराने और धमकाने में लिप्त, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। डीसी ने सभी मतदाताओं से किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत की पेशकश की जाती है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने अथवा धमकाने के मामलों की जानकारी है, तो वह ऐसे मामले जिला स्तर पर स्थापित शिकायत प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नंबर 1800-180-8063 पर सूचित कर सकता है।
जिला ऊना में चुनाव परिणाम की घोषणा तक धारा-144 लागूः डीसी 
ऊना, 15 अक्तूबरः जिला निवार्चन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने जिला ऊना में तत्काल प्रभाव से चुनाव परिणामों की घोषणा तक धारा-144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान आग्नेयास्त्रों, विस्फोटकों और घातक हथियारों को ले जाने पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।
राघव शर्मा ने कहा कि यह आदेश पुलिस बलों के कर्मियों, होमगार्ड के जवानों या कानून और व्यवस्था की ड्यूटी के लिए सौंपे गए किसी अन्य व्यक्ति, बैंक सुरक्षा गार्ड, एटीएम गार्ड, एटीएम नकद ले जाने वाली वैन और पुलिस के पास जमा करने के लिए ले जा रहे हथियारों पर लागू नहीं होगी।

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