मिठाई विक्रेताओं पर कसेगा शिकंजा, विभाग ने कसी कमर

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DNN सोलन
गुणवत्ता को ताक पर रखकर त्यौहार सीजन में मिठाइयां बेचकर मुनाफा कमाने की सोच रहे लोगों के लिए बुरी खबर है। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने नजर रखना शुरू कर दी है। कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर व बिना बिल मिठाई पकड़े जाने पर 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। पिछले वर्ष भी विभाग ने छापामारी के दौरान 12 कारोबारियों को विभिन्न प्रकार की मिठाइयों को बिना बिल लाने पर पकड़ा था। इनके केस अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं। यही नहीं मिठाइयों को मौके पर नष्ट भी करवाया गया था। इसमें भारी मात्रा में घटिया गुणवत्ता का मिल्क केक शामिल था। इससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के साथ अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था।
यदि कोई कारोबारी रंग की निर्धारित 100 पीपीएम (पास्ट पर मिलियन) मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल करता पाया जाता है तो मिठाइयों को मौके पर नष्ट करवा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. एलडी ठाकुर ने बताया कि त्यौहार सीजन में विभाग पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने बताया कि बाहरी क्षेत्रों से बिना बिल के मिठाइयों को लाने पर 2 लाख रुपए जुर्माना के साथ 6 महीने की सजा भी हो सकती है।

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