बस हादसे रोकने के लिए बस चालकों व मालिकों को करवा होगा ये काम

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DNN सोलन
प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, सुरक्षित यातायात के लिए नियमों का पालन करने, ओवरलोडिंग से बचने संबंधी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने उपायुक्त कारागार में निजी और सरकारी बस ऑपरेटरों से बेठक की गई। इसमें उन्हें चालकों से संबंधित जरुरी दिशा निर्देश जारी किए गए।
ये दिए गए निर्देश:-
उपायुक्त सोलन में जिले भर में चलने वाली सभी बस ऑपरेटर को सख्त हिदायत दी है कि जितनी भी बसें सड़को पर चलेगी उन बसों के बाहर बस मालिक और बस ड्राइवर की फोटो प्रदर्शित की जाए। कुल्लू सड़क हादसा होने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है इसी संदर्भ में उपायुक्त सोलन ने सभी बस ऑपरेटरों को निर्देश जारी है किये है कि जिन बसों में ओवरलोडिंग की जायेगी उन बस ऑपरेटरों पर सख्त कार्यवाही अपनाई जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि बस चालक बसों में गाने लगाकर और फोन का इस्तेमाल करते हुए देखे जाते है,इसके लिए उपायुक्त सोलन ने निर्देश दिए है कि की जिन बसों में स्टीरियो का इस्तेमाल किया जायेगा और बस चालक द्वारा फोन का इस्तेमाल किया जायेगा तो उन बसों के ऑपरेटरों और बस चालक पर कार्यवाही की जायेगी।
बसों में समय को लेकर हमेशा दौड़ देखने को मिलती है, इसी संदर्भ में उपायुक्त ने ओवरटेक न करने और समय समय पर बसों की मैकेनिकल जांच करवाने के लिये कहा है ताकि बसों में कोई भी तकनीकी खराबी ना आये। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी कार्यवाही:-उपायुक्त ने वाहन चालकों की ट्रेनिंग पर खास जोर दिये जाने और वाहन चालकों द्वारा ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइव,और शराब पीकर वाहन चलाने बस चालकों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
वहीं इस बारे में मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने कहा कि बस में मालिकों व ड्राइवर की फोटो व नम्बर अंदर व बाहर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसी के साथ बसों में ओवरलोडिंग न करना, स्टीरियो व मोबाइल का प्रयोग न करना, ओवरटेक न करना, समय पर बसों की मैकेनिकल जांच करवाना, समय पर बसों को चलाना आदि कई निर्देश दिए गए। और इन निर्देशों को 15 दिन के भीतर पालना करने के लिए सख्त हिदायत दी गयी है।

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