पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

Crime Solan

DNN सोलन

जिला न्यायालय सोलन के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 विवेक शर्मा की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए, उसे उम्रकैद की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी मूल रूप से नेपाल का निवासी है जो कुनिहार के समीप बनिया देवी में मजदूरी का काम करता था।
जिला न्यायवादी महेंद्र शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 31 मार्च 2015 को बनिया देवी में मजदूरी का कार्य करने वाला आरोपी प्रेम सिंह मूल निवासी नेपाल, नशे में धुत्त हो कर जब अपने घर पहुंचा तो वहां पत्नी के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई और उसने कुल्हाड़ी से पत्नी सोनू के सिर पर वार कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंच कर गंभीर रूप से घायल सोनू को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 20 दिनों बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और चालान अदालत में पेश किया गया।
बुधवार को अदालत ने गवाहों के बयान पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद और 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर पृथ्वी सिंह नेगी ने की।

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