DNN कसौली
उपमंडल स्तरीय विधिक सेवा समिति कसौली के सौजन्य से आज धर्मपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बुघारकनेता में एकदिवसीय विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज ने की। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों, विकलांगों, महिलाओं, आपदा पीड़ितों, अन्य असहाय लोगों और वार्षिक एक लाख रुपये से कम आय वाले लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। पात्र व्यक्ति किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आॅफिस में सादे कागज पर आवेदन करके निःशुल्क कानूनी सहायता योजना का लाभ उठा सकता है।
शिविर में अधिवक्ता दिलीप कुमार तनवर ने उपस्थित ग्रामीणों को विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान की। शिविर में मोटर वाहन अधिनियम, धूम्रपान निषेध, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम तथा महिला अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदान की गई।शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। घरेलू हिंसा विरोधी अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम तथा नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बुघारकनेता के प्रधान हेमचन्द, नायब तहसीलदार बसंत राम तथा काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।