सोलन में स्वास्थ्य विभाग ने दिए बिना लाईसेंस 2 दुकानें बंद करने के निर्देश

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DNN सोलन

स्वास्थ्य विभाग ने सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय के समीप दुकानों पर छापेमारी की और बिना लाईसेंस व पंजीकरण के चल रही 2 दुकानों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। गौर हो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ से जुड़े कार्य के लिए पंजीकरण या लाईसेंस होना जरूरी है। बिना लाईसेंस के कार्य करने पर भारी भरकम जुर्माना व कैद भी हो सकती है।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एलडी ठाकुर व जिला चिकित्सा अधिकारी डा. एनके गुप्ता की अगुवाई में टीम ने पुराने उपायुक्त कार्यालय के समीप बिना लाईसेंस के चल रही मीट व जूस की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन दुकानदारों के पास कोई भी लाईसेंस नहीं था। इस दौरान यहां गंदगी व कई प्रकार की अनियमितताएं भी पाई गई। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इन दुकानों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यहां अन्य फलवालों की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान विभाग की टीम ने गले सड़े फलों को फिंकवाया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एलडी ठाकुर ने बताया कि मीट की दुकान व जूस बेचने वाले के पास कोई लाईसेंस नहीं था, जिसके चलते उन्हें तुरंत दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना लाईसेंस व पंजीकरण के खाद्य वस्तुओं से जुड़े कोई कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। त्यौहारी सीजन में कार्रवाई जारी रहेगी और नकली व खराब मिठाई बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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