सोलन में दिवाली को लेकर आदेश हुए जारी

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ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने 08 नवम्बर, 2026 को दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री और प्रयोग के संबंध में एहतियाती उपायों के विषय में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार 10 नवम्बर, 2026 तक नगर निगम सोलन की परिधि में लोअर बाज़ार सोलन, चौक बाज़ार, अप्पर बाज़ार, लक्कड़ बाज़ार, गंज बाज़ार, माल रोड और पुराना बस अड्डा सोलन में पटाखों के भण्डारण, बिक्री और प्रदर्शनी पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। इन आदेशों के अनुसार सोलन के दोहरी दीवार में ओवर ब्रिज पर पटाखों का कोई स्टाल स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।
नगर निगम सोलन द्वारा दोहरी दीवार ओवर ब्रिज पर पटाखों की बिक्री इत्यादि के लिए कोई स्टाल आवंटित नहीं किया जाएगा। उपमण्डलाधिकारी सोलन द्वारा इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाएगी।
यह प्रतिबन्ध 10 नवम्बर, 2026 तक लागू रहेगा।
इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन की परिधि में ठोडो मैदान, बाईपास सोलन पर सब्जी मण्डी के सामने खुला स्थान, एल.आई.सी. कार्यालय की ओर बड़ोग बाईपास मार्ग के आरम्भिक बिंदु के पास खुला स्थान, चम्बाघाट में वर्षा शालिका के समीप और ब्रूरी में मोहन मीकिन फैक्ट्री के गेट के सामने खुले स्थान पर ही पटाखों की खुदरा बिक्री की जा सकेगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली त्यौहार के समय पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थाई लाईसेंस अथवा परमिट, सम्बन्धित लाईसेंस प्राधिकरण द्वारा विस्फोटक नियम, 2008 के अनुसार तथा उप मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक चण्डीगढ़ कार्यालय द्वारा 28 सितम्बर, 2026 को जारी पत्र द्वारा लागू सुरक्षा निर्देशों के अनुरूप जारी किए जाएंगे।
इस उद्देश्य के लिए स्थान अथवा स्टॉल नगर निगम सोलन द्वारा उपमण्डलाधिकारी सोलन व स्थानीय पुलिस के परामर्श से ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर निर्धारित लाईसैंस एवं सुरक्षा आवश्यकताओं की अनुपालना के अनुसार उपलब्ध करवाए जाएंगे। पटाखों की बिक्री अथवा भण्डारण की अनुमति सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी स्थाई या अस्थाई लाईसैंस धारक को ही दी जाएगी।
आदेशों के अनुसार रॉकेट एवं उड़ने वाले पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साइलेंस ज़ोन, बाज़ार, सरकारी कार्यालयों एवं भवनों, रसोई गैस संयंत्र के समीप, पेट्रोल पंप, विरासत भवनों एवं आवासों के समीप पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
आदेशों के अनुसार सर्वाेच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पटाखों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षःरश पालन सुनिश्चित बनाना होगा।
ज़िला सोलन की परिधि में समय-समय पर संशोधित ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के आदेश जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार केवल पर्यावरण हितैषी पटाखे चलाने की ही अनुमति होगी। दीपावली पर पटाखे चलाने के लिए रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
आदेशों एवं प्रचलित निर्देशों के उल्लंघन पर विधि-सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ज़िला के सभी उपमण्डलाधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आतिशबाजी व पटाखों के भण्डारण, बिक्री, प्रदर्शनी के लिए स्थान अधिसूचित करेंगे और अनुश्रवण एवं नियंत्रण सुनिश्चित बनाएंगे।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा 10 नवम्बर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

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