सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित

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DNN सोलन 

13 जुलाई उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ महेन्द्र पल गुर्जर ने कहा कि शहरी विकास विभाग की अधिसूचना सं0 यू.डी.-ए.(3)-41/84-1 दिनांक 18 मई, 2022 तथा पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(3)36/96-44784 दिनांक 07 जून, 2022 के अर्न्तगत ‘अनुसूचीञ में विनिर्दिष्ट ग्राम सभा हरिपुर संडोली, थाना व भटोली के क्षेत्रों को नगर परिषद बद्दी में सम्मिलित किया है।
अनुसूची के तहत पटवार वृत बद्दी, महाल बद्दी शीतलपुर पंचायत हरिपुर संडोली खसरा नम्बर 843,844,861 से 909 रकवा 76878 वर्ग मीटर, महाल सुरल माजरा लवाणा पंचायत हरिपुर संडोली खसरा नम्बर 256 से 357, 390 से 466, 529 व 530 रकवा 224357.58 वर्ग मीटर, महाल जुड़ी खुर्द  पंचायत हरिपुर संडोली खसरा नम्बर 137 से 261 रकवा 207070.36 वर्ग मीटर, महाल जुड़ी कलां पंचायत हरिपुर संडोली खसरा नम्बर 175 से 249 रकवा 155043.12 वर्ग मीटर, पटवार वृत हरिपुर संडोली महाल हरिपुर संडोली पंचायत हरिपुर संडोली खसरा नम्बर 725/217, 218, 219, 222, 225, 226, 227, 228, 229 व 230 रकवा 17377.53 वर्ग मीटर, पटवार वृत थानां महाल धर्मपुर पंचायत थानां खसरा नम्बर 452 से 461 रकवा 36207.58 वर्ग मीटर तथा पटवार वृत काथा महाल भटोली कलां पंचायत भटोली कलां खसरा नम्बर 240 से 248 रकवा 26378.63 वर्ग मीटर क्षेत्र नगर परिषद बद्दी में सम्मलित करने का प्रस्ताव है।
इस संदर्भ में सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव 15 जुलाई, 2022 तक उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रुप से प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतिम निर्णय उपमण्डलाधिकारी द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप व सुझाव ग्रहण नहीं किए जाएगें।

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