DNN बिलासपुर
19 फरवरी। जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि सनौर पटटा करयालग हरिजन बस्ती चुरान गुगा मंदिर सड़क मार्ग मुरम्मत के कार्य के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए 14 फरवरी से 28 फरवरी तक बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि सनौर पटटा करयालग एच/बस्ती चुरान गुगा मंदिर सड़क का प्रयोग करने वाले वाहन चालक 14 फरवरी से 28 फरवरी तक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर वाया खयार से बद्धाघाट सड़क मार्ग का प्रयोग करें।
जोल से डुमैहर सड़क 14 फरवरी से 28 फरवरी तक रहेगी बंद
उन्होंने यह भी आदेश दिए कि जाॅल से डुमैहर सड़क सड़क मुरम्मत के कार्य के कारण 14 फरवरी से 28 फरवरी तक वाहनों की आवाजाही हेतू बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि 14 फरवरी से 28 फरवरी तक वाहनों की आवाजाही हेतू वैकल्पिक मार्ग के तौर पर जाॅल की तरफ से डंगार से बरोटा सड़क और डुमैहर से रोहल खड्ड सड़क मार्ग का प्रयोग करें।