-पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से करें ऑनलाइन आवेदन
Dnewsnetwork चम्बा, 17 सितम्बर
उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने मुख्यमंत्री सहारा योजना कि जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। योजना के तहत अधिसूचित बीमारियों से पीड़ित पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है ताकि बीमारी के दौरान उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजना के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। वर्तमान में 4,050 सक्रिय पात्र लाभार्थियों का डाटा नई ऑनलाइन प्रणाली में स्थानांतरित किया जा चुका है तथा उनका आधार आधारित ई-केवाईसी भी पूर्ण किया गया है। पात्र लाभार्थियों को अप्रैल से जून, 2026 की अवधि की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के नए पात्र लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति घर बैठे ई-कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पोर्टल https://himparivar.hp.gov.in/ ekalyan पर जाकर मुख्यमंत्री सहारा योजना का चयन किया जा सकता है।
उन्होंने सभी पात्र लोगों से मुख्यमंत्री सहारा योजना की जानकारी प्राप्त कर पात्रता के अनुसार समय पर ऑनलाइन आवेदन करने का आग्रह किया है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, स्वास्थ्य संस्थानों तथा संबंधित विभागों से भी योजना की जानकारी अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया गया है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।














