DNN धर्मशाला
उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, धर्मशाला ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन निजी स्कूलों ने 17 फरवरी, 2020 तक अपने स्कूलों की मान्यता एवं नवीनीकरण के लिए मूल दस्तावेजों सहित संबंधित खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, धर्मशाला के कार्यालयों में आवेदन नहीं किया है, वह स्कूल 7 मार्च, 2020 तक निर्धारित शुल्क सहित अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिन स्कूलों के दस्तावेजों में त्रुटियां पाई गई थीं, वह भी 7 मार्च, 2020 तक पुनः अपने दस्तावेज संबंधित कार्यालयों में जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा 7 मार्च, 2020 तक निर्धारित शुल्क सहित अपने दस्तावेज संबंधित खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, धर्मशाला के कार्यालयों में प्रस्तुत नहीं किए जायेंगे, उन निजी स्कूलो के विरूद्ध आरटीई के तहत कानूनी कार्यवाही कर मान्यता रद्द की जा सकती है।