चुनाव  प्रक्रिया में विज्ञापन का प्रमाणीकरण अत्यंत जरूरी: डीसी राणा 

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DNN चंबा

20 अक्टूबर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने कहा कि  विधानसभा चुनाव, 2022 के तहत  सभी राजनैतिक दलों, समूह अथवा   प्रत्याशियों को अनिवार्य रूप से  मीडिया में  विज्ञापन जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

वे आज   राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की   बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे ।

 डीसी राणा ने  बताया कि  उपायुक्त  कार्यालय में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का कार्यालय शुरू किया गया है ।  आदर्श आचार संहिता के लागू होने के पश्चात मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा कार्य भी आरंभ कर दिया गया है।  समिति द्वारा विज्ञापनों के प्रारूप एवं पेड न्यूज का सूक्ष्म अवलोकन किया जा रहा है।

उन्होंने  यह भी  कहा कि विज्ञापनों के  प्रमाणन का मूल आधार आदर्श आचार संहिता के पालन से जुड़ा है। सामाजिक समरसता बिगड़ने की आशंका हो अथवा तनाव बढ़ाने वाला,नैतिकता, सदाचार के विपरीत तथा किसी भी धर्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले विज्ञापन का प्रमाणीकरण भी नहीं किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी को  अपना आवेदन प्रस्तावित विज्ञापन की डिजिटल प्रति और उसका प्रतिलेख प्रसारण आरंभ होने की निर्धारित तिथि पर संबंधित प्रमाणन समिति को प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात प्रिंट मीडिया इकाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इकाई, सोशल मीडिया इकाई, एफएम, स्थानीय रेडियो इकाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अनुवीक्षण इकाई एवं मीडिया सेंटर के माध्यम से प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों एवं पेड़ न्यूज पर नजर रखी जायेगी तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बैठक  में समिति के गैर सरकारी सदस्य   वरिष्ठ पत्रकार बाल कृष्ण पराशर ,  अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा,    सहायक आयुक्त मनीष चौधरी,भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर अधिकारी इशांत जसवाल, जिला लोक संपर्क अधिकारी सुभाष  चंद कटोच, अधीक्षक डाक संजय कुमार,तहसीलदार निर्वाचन  प्रताप सिंह  उपस्थित रहे ।

आचार संहिता के पालन को  लेकर  जिलास्तरीय स्थायी समिति की बैठक  आयोजित

चंबा, 20 अक्तूबर: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा  की अध्यक्षता में  विधानसभा चुनाव-  2022 के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिप्रिय निष्पादन के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित  बनाने को लेकर गठित जिलास्तरीय स्थायी समिति की बैठक   आज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान  केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित की गई ।

बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।  आदर्श आचार संहिता के दौरान लागू होने वाले नियमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए डी सी राणा  ने सभी से आचार संहिता का अक्षरशः पालन तय करने की अपील की ।

 डीसी राणा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव अभियान के दौरान आदर्श आचार संहिता के अनुसार ही विभिन्न गतिविधियों का आयोजन  सुनिश्चित बनाने को कहा ।  उन्होंने सरकारी सदस्यों से भी आचार संहिता का पालन तय करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मालिक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जमीन, भवन, परिसर, दीवार तथा गाड़ी में बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, पंपलेट चिपकाने इत्यादि के कार्य नहीं कर सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी भवनों एवं विभागों की अन्य संपत्तियों पर राजनैतिक संदेश वाले होर्डिंग, बैनर इत्यादि को तुरंत हटाना तय करने के निर्देश दिए गए हैं।

उपायुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से भी की जा सकती है l ऐसी शिकायतों का 100 मिनट के भीतर समाधान किया जाता है l

बैठक में सहायक आयुक्त मनीष चौधरी ने बताया कि अब तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित 6 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें सभी का निपटारा कर दिया गया है ।

इस अवसर पर   पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी है अमित मेहरा, उपनिदेशक उच्च शिक्षा प्यार सिंह  चाढक   सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

मौजूद रहे ।

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