चरस सहित पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने सुनाई ये सजा

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DNN सोलन
सोलन के चंबाघाट में वर्ष 2014 में 150 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे 50 हजार रुपए जुर्माना ठोका गया है। जुर्माना न देने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा काटने होगी। यह जानकारी सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी हेमंत चौधरी ने दी।

उन्होंने बताया कि विशेष जज 3 जसवंत सिंह ने चरस रखने के मामले में जितेंद्र कुमार निवासी मंडी को दोषी पाते हुए उसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने चंबाघाट में नाका लगाया हुआ था और जितेंद्र एक बैग उठाकर यहां से गुजर रहा था। पुलिस को देखकर वह पीछे मुड़ गया। शक हाने पर पुलिस ने उसका पीछा गया और उसे कुछ दूरी पर पकड़ लिया।

तलाशी लेने पर उसके जैकेट की जेब से 150 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज करके उसका चालान अदालत में पेश किया और मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे उक्त सजा सुनाई।

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