सोलन के ये मार्ग बंद रखने के आदेश

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DNN सोलन

कार्यकारी ज़िला दण्डाधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव ने भारी वर्षा से हुए भूस्खलन एवं अन्य कारणों से सोलन के कुछ सम्पर्क मार्गों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हंै।

इन आदेशों के तहत सोलन में डमरोग से पाजो तथा न्यायालय मार्ग से वार्ड नम्बर 12 व 13 एवं वार्ड नम्बर 12 स्थित पार्क से न्यायालय तक के मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। यह सम्पर्क मार्ग बहाल किए जाने तक बंद रहेंगे।

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