जिला में घोषित कर्फ्यू को समाप्त करने के सम्बन्ध में आदेश जारी

Others Solan
DNN सोलन ब्यूरो 
03 अगस्त। जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं प्रदेश के मुख्य सचिव के दिशा-निर्देश तथा आपराधिक दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम जुलाई तथा 05 जुलाई, 2020 को जारी आदेशों  को वापिस लेकर जिला में घोषित कर्फ्यू को समाप्त करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
जिला के कन्टेनमेंट जोन में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत घोषित लाॅकडाउन पूर्व में जारी आदेशों के अनुरूप क्रियाशील रहेगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि राज्य कार्यकारी समिति एवं जिला दण्डाधिकारी सोलन कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न नियम लागू रहेंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि बागवानों, कृषकों, ठेकेदारों, परियोजना प्रस्तावकों, उद्योगपतियों अथवा उनके ठेकेदारों एवं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राज्य के बाहर से लाए जाने वाले श्रमिकों का पंजीकरण कोविड ई-पास साॅफ्टवेयर http://covid19epass.hp.gov.in  पर सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर करवाना होगा।

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