परवाणू में कन्टेनमेंट जोन से बाहर करने के सम्बन्ध में आदेश

Kasauli Others Solan

DNN परवाणू

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने सोलन उपमण्डल के परवाणू के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से बाहर करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणू की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला की कसौली तहसील के परवाणू के सेक्टर 02 में स्थित पानीपत हाउस तथा जेके हाउस को धरातल पर स्थित दुकानों के साथ कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में अब 13 जुलाई को जारी आदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। इन क्षेत्रों में 05 जुलाई को जारी आदेश लागू होंगे। यह निर्णय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणू की उस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है जिसमें सूचित किया गया है कि उक्त क्षेत्रों में सघन जांच एवं परीक्षणों के उपरांत कोविड-19 महामारी का कोई नया मामला नहीं पाया गया हैै। यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।

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