DNN सोलन
नगर परिषद सोलन, ग्राम पंचायत आंजी, बड़ोग तथा देहूं के अंतर्गत आने वाले अधिकार क्षेत्र में 5 जून 2018 तक सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र एवं गोला-बारूद साथ लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। इस संबंध में उपमंडलाधिकारी सोलन आशुतोष गर्ग द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं।
इन निर्देशों के अनुसार यह निर्णय राधा स्वामी सत्संग ब्यास परिसर, आंजी, सोलन में 2 तथा 3 जून 2018 को आयोजित होने वाले सत्संग के दृष्टिगत लिया गया है। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। निर्देश शांति बनाए रखने तथा जनसुरक्षा के दृष्टिगत लागू किए गए हैं। यह निर्देश कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में संलग्न एजेंसियों एवं कर्मियों तथा सुरक्षा के लिए लगाए गए अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। निर्देशों की अवहेलना पर सजा का प्रावधान है।