शस्त्र धारकों को अधिकतम दो शस्त्र ही अधिकृत

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DNN बिलासपुर

7 दिसम्बर। अतिरिक्त उपायुक्त तोरूल रवीश ने समस्त शस्त्र/बन्दूक लाईसेंस धारकों से कहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी 13 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना/राजपत्र के अनुसार हथियार अधिनियम की धारा 3(2) में संशोधन किया गया है जिसमें शस्त्र धारकों को अधिकतम दो शस्त्र ही अधिकृत किए गए है अर्थात शस्त्र संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार जिस व्यक्ति के शस्त्र लाईसेंस में तीन शस्त्र दर्ज है वो अपना तीसरा शस्त्र 12 दिसम्बर से पहले निकटतम पुलिस थाना/अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाएं तथा सेना में कार्यरत उपरोक्त शस्त्र धारक अपने शस्त्रागार युनिट में जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि तत्पश्चात् 90 दिन की अवधि (13 दिसम्बर, 2020 से 12 मार्च, 2021) में यह शस्त्र सम्बन्धित लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा खारिज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्देशों की अवमानना करने पर लाईसेंस धारकों के विरुद्ध लाईसेंस अधिनियम, 1959 के अनुरूप आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी शस्त्र धारक जिनके शस्त्र लाईसेंस पर दो से अधिक शस्त्र दर्ज है, वे अपना तीसरा हथियार 12 दिसम्बर, 2020 से पहले जमा करवाएं और उपरोक्त समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए, अन्यथा नियमानुसार आगामी कार्यवाही के लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।

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