माल रोड सोलन पर वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद

Others Solan

DNN सोलन
जि़ला दण्डाधिकारी सोलन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 25 मार्च, 2022 को माल रोड सोलन पर पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक प्रातः 11.30 बजे से दिन में 02.30 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगी।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन 1999 के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम के नियम 184 एवं 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
रोगी वाहन, अग्नि शमन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। यह आदेश आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत जारी किए गए हैं।

Latest News