DNN कुल्लू ब्यूरो
25 सितम्बर। कुल्लू उपमंडल के तहत नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नम्बर 7,11 तथा ग्राम पंचायत डुघीलग के वार्ड नम्बर 4 में कोरोना के कुछ मामले पाजीटिव आने के बाद एमसी कुल्लू के वार्ड नम्बर 7 में होटल राॅक, होटल के नदी के साथ लगते हुए आवास तथा वार्ड नम्बर 11 के हाउस नम्बर 483 तथा 484 को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं जबकि इन दोनों वार्डों के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत डुघीलग के वार्ड नम्बर 4 में उत्तर में राजू के घर से लेकर दक्षिण में सुम्मा गांव की सीमा तक, दक्षिण में सुम्मा नाला, पूर्व में धर्म चंद के घर तक तथा पश्चिम में सुम्मा गांव की ओर जाने वाले मध्य मार्ग तक के क्षेत्र को कंटेनमैंट जोन तथा वार्ड नम्बर 4 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। उपमंडल दंडाधिकारी कुल्लू डा0 अमित गुलेरिया ने इस आश्य के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार उपरोक्त सभी वार्डों में किसी व्यक्ति अथवा वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि कंटेनमैंट योजना, आवश्यक सेवाएं व मैडीकल इमरजैंसी में तैनात वाहनों अथवा कर्मियों के लिए आवाजाही की छूट रहेगी। कंटेनमैंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की होम डिलीवरी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कंटेनमैंट जोन में अपने घर से बाहर न निकलें और न ही वाहन द्वारा अथवा पैदल बाहर सड़क में घूमें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। उल्लंघन करने वाले पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।















