DNN सोलन
सोलन उपमण्डल में दीपावली के त्यौहार पर जनसुरक्षा के दृष्टिगत पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में उपमंडलाधिकारी सोलन रोहित राठौर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन उपमण्डल के सोलन में नगर नियोजन कार्यालय के समीप खाली स्थान, च बाघाट स्थित पुराना मोटर बाजार, ठोडो मैदान सोलन, मोहन मेकन ब्रूरी के समीप स्थित वर्षाशालिका के पास खाली स्थान, मेला मैदान सलोगड़ा तथा शामती में काली माता मंदिर के समीप खाली स्थान पर पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।
उपमण्डल के कसौली में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान के गेट के समीप कार पार्किंग, गढख़ल में रामलीला मैदान, धर्मपुर में सब्जी मंडी के समीप (पड़ाव), कुमारहट्टी में अलखदाता मंदिर के समीप, सुबाथु में कैंट बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थान, कृष्णगढ़ में बस अड्डा कुठाड़ के समीप खाली मैदान तथा परवाणू में रामलीला मैदान में पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। इन आदेशों के अनुसार पटाखें केवल लाइसेंस धारकों द्वारा ही विक्रय किए जा सकेंगे। पटाखों की बिक्री करने के लिए संबंधित स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश 7 नवंबर, 2018 सांय तक प्रभावी रहेंगे।















