जनादेश हार चुकी कांग्रेस अब प्रशासन के सहारे जिला परिषद पर कब्जा करना चाहती है : जयराम ठाकुर

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शिमला, 10 अगस्त। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव अब तक नहीं करवाए जाने को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिमला जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों को अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए दोबारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। यह स्थिति अपने आप में बताती है कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और जनता के जनादेश के प्रति सरकार का रवैया क्या है।
उन्होंने कहा कि ममता एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य के नाम से 10 अगस्त को दायर याचिका में 13 निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों ने राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश सरकार और उपायुक्त शिमला को प्रतिवादी बनाते हुए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए वैधानिक बैठक तत्काल बुलाने की मांग की है। याचिका में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 90 और निर्वाचन नियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का आग्रह किया गया है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की तारीखें अपने आप सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। शिमला जिला परिषद में 25 निर्वाचित सीटें हैं। पंचायत चुनाव तीन चरणों—26 मई, 28 मई और 30 मई 2026—में हुए और मतगणना के बाद 31 मई/1 जून को परिणाम घोषित किए गए। इसके बाद निर्वाचित सदस्यों की वैधानिक प्रक्रिया पूरी होनी थी।
उन्होंने कहा कि 3 जून 2026 को उपायुक्त शिमला ने सभी निर्वाचित सदस्यों को 6 जून की बैठक में बुलाने का नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में बाकायदा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 90 और 127 का उल्लेख किया गया था। 6 जून को सभी निर्वाचित सदस्य उपस्थित हुए, आवश्यक कोरम पूरा था और सभी को शपथ भी दिलाई गई। इसके बावजूद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया गया तथा बैठक को बिना कोई कारण बताए स्थगित कर दिया गया।
जयराम ठाकुर ने कहा, “यही सबसे बड़ा सवाल है। जब पूरा सदन मौजूद था, कोरम पूरा था, शपथ हो चुकी थी तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कराया गया? किसके फोन का इंतजार था? किसके राजनीतिक निर्देश पर वैधानिक प्रक्रिया को बीच में रोका गया? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।”
धारा 90 कहती है—शपथ के तुरंत बाद हो अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह केवल राजनीतिक आरोप का विषय नहीं है। याचिका में उद्धृत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 90 के अनुसार परिणाम घोषित होने के बाद उपायुक्त को यथाशीघ्र और अधिकतम एक सप्ताह के भीतर निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलानी है। इसके बाद धारा 127 के तहत शपथ/प्रतिज्ञान होते ही निर्वाचित सदस्यों को अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना है।
उन्होंने कहा कि जब 6 जून को पूरा निर्वाचित सदन मौजूद था और शपथ हो गई थी, तब चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना वैधानिक प्रक्रिया का अगला चरण था। याचिका में भी आरोप लगाया गया है कि बैठक स्थगित करते समय कोई कारणयुक्त आदेश पारित नहीं किया गया, कोई वैधानिक आधार नहीं बताया गया और कोई ऐसी कानूनी बाधा नहीं बताई गई जिसके कारण अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव रोका जाना आवश्यक था।
जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 6 जून को ऐसा क्या हुआ कि शपथ तो करवा दी गई लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होने दिया गया। यदि कानून चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने को कहता है तो प्रशासन ने उसे रोकने का अधिकार कहां से प्राप्त किया?
27 जून, फिर 3 अगस्त—बैठक पर बैठक, लेकिन नेतृत्व का चुनाव अधूरा
जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके बाद घटनाक्रम और भी गंभीर होता गया। 20 जून को एक और नोटिस जारी कर 27 जून को बैठक रखी गई। याचिका के अनुसार उस बैठक के नोटिस में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का स्पष्ट एजेंडा तक नहीं बताया गया और 27 जून की बैठक में केवल 11 निर्वाचित सदस्य उपस्थित हुए। उपायुक्त स्वयं बैठक में मौजूद नहीं थे और बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त ने की। अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की लंबित चुनाव प्रक्रिया फिर पूरी नहीं हुई।
इसके बाद 20 जुलाई को एक और नोटिस जारी कर 3 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे बचत भवन, उपायुक्त कार्यालय शिमला में जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई। इस नोटिस में धारा 90 और नियम 86 के तहत चुनाव का स्पष्ट उल्लेख था।
उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि एक निर्वाचित संस्था को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने के लिए आखिर कितनी बैठकों की आवश्यकता है? जनता अपना फैसला दे चुकी है, सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं, शपथ हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से प्रक्रिया लगातार लंबी होती जा रही है।

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