हत्या के मामले में 1 दोषी करार हुई उम्र कैद

Crime Solan

डीएनएन सोलन
वर्ष 2013 में बरोटीवाला में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सोलन की अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला अदालत सोलन के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-1 पवनजीत सिंह की अदालत ने यह सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी करने वाले उप-जिला न्यायवादी कपिल मोहन गौतम ने बताया कि दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
याद रहे कि बरोटीवाला में वर्ष 2013 में 20 अप्रैल को मंधाला पंचायत के समीप कोटिया खड्ड में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने पाया कि मृतक की पत्थरों से पीट-पीट कर हत्या की गई है। इस शव की शिनाख्त कमलेश साहू के तौर पर हुई। पुलिस ने जांच में पाया कि जिस उद्योग में मृतक कार्यरत था, वहां पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड सुनील कुमार निवासी गांव कंदरोरा डाकघर खदराला तहसील रोहड़ू जिला शिमला वारदात के समय से ही गायब है। घटना के चौथे दिन पुलिस ने आरोपी को उसके गांव के गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली। उसने पुलिस को बताया कि श्याम लाल से उसका पैसों का लेन-देन था और इसी वजह से उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत में पेश किया, जहां मंगलवार सायं अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

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