DNN सोलन
सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-205 पर यातायात प्रबंधन एवं यातायात को सुचारू बनाए रखने के दृष्टिगत जि़ला दण्डाधिकारी सोलन ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा-निर्देश जनहित में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। जि़ला दण्डाधिकारी विनोद कुमार द्वारा यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन 1989 के नियम-15 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम-1999 के नियम 184 एवं 196 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार जि़ला दण्डाधिकारी ने यह घोषित एवं अधिसूचित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-205 पर बद्दी पथकर नाका से नालागढ़ बस अड्डे तक ट्रैक्टर ट्रॉली, हाईड्रा, जेसीबी मशीन, पॉकलेन एवं अन्य अर्थ मूविंग मशीन नहीं चलाई जा सकेगी। इन वाहनों पर यह प्रतिबंध प्रात: 9.00 बजे से दिन में 12.00 बजे तक तथा सांय 4.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक लागू रहेगा।















