डीएनएन सोलन
सोलन जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने शस्त्र लाइसेंस पर विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करवानी अनिवार्य है। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह जानकारी आज यहां अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल ने दी। विवेक चंदेल ने कहा कि इस कार्य के लिए 31 मार्च, 2018 की तिथि को अंतिम तिथि निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि 31 मार्च, 2018 तक शस्त्र लाइसेंस में विशिष्ट पहचान संख्या अंकित नहीं करवाई गई तो इस तिथि के उपरांत शस्त्र लाइसेंस को अवैध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में शस्त्र लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि जिले के शस्त्र लाइसेंस धारकों की सुविधा के लिए विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करने का कार्य जिलाधीश कार्यालय सोलन, उपमण्डलाधिकारी कार्यालय सोलन, उपमण्डलाधिकारी कार्यालय कंडाघाट, उपमण्डलाधिकारी कार्यालय अर्की व उपमण्डलाधिकारी कार्यालय नालागढ़ में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह विशिष्ट पहचान संख्या प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस के लिए भिन्न होगी। इसके लिए लाइसेंस धारक को लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकरण के कार्यालय में अपने मूल लाइसेंस के साथ आना होगा। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड अथवा किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से आग्रह किया कि 31 मार्च, 2018 तक अपने शस्त्र लाइसेंस में विशिष्ट पहचान संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करवाएं।
