बीबीएन डीएनएन
हमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी आबकारी वर्ष 2018-19 के लिए शराब की खुदरा दुकानों के आवंटन के लेकर बेशक प्रदेश सरकार ने शराब कारोबारियों की सुविधा के लिए व इस क्षेत्र में युवाओं की भागेदारी बढ़ाने के लिए नई शराब नीति में अनेक परिवर्तन किए है परन्तु बावजूद इसके जिला की के 39 यूनिटों की 71 दुकानों में से 20 यूनिटों की 40 दुकानों का ही आवंटन हो पाया है। जबकि शेष 19 यूनिटों के 31 दुकानों के लिए विभाग ने 22 मार्च की डेट निर्धारित की है ताकि विभाग अन्य यूनिटों को भी बेच सके । सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन. अनुपम कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2018-19 के लिए शराब की खुदरा दुकानों के आवंटन हेतु विभाग ने सामुदायिक भवन नगर परिषद बद्दी में लाटरी ड्रा द्वारा ड्र्रा निकाला गया ।
उन्होंने बताया कि इस राजस्व की कुल 71 दुकानों को 39 युनिटों छोटे युनिटों में बांटा गया है व कारोवारियों की सुविधा के लिए इस वर्ष बेसिक लाइसैंस फीस, अतिरिक्त लाईसैंस फीस व 2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी भी समाप्त कर दी गई है ताकि आवंटन प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाया जा सके। यही नहीं विभाग ने शराब की थोक वितरण प्रणाली को भी सरल किया है व थोक वितरण एल-1 व एल 13 के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके अलावा शराब पर एम.एस.पी. की जगह एम.आर.पी. अंकित करने का प्रावधान है। यही नहीं धरोहर राशि को 13 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है व जिससे कारोबारी को व्यापार करने में सुविधा होगी। परन्तु इन सुविधाओं के बावजूद भी विभाग के 20 यूनिट शेष बचे है जिनके लिए 22 मार्च को ड्रा निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि आवंटन हेतु आवेदन पत्र सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त व कराधान अधिकारी वृत नालागढ़ के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं । अगर 22 मार्च को सभी यूनिटों केा सफल आवंटन होता है तो विभाग को कुल 76 करोड़ 50 लाख 95 हजार रूपए के राजस्व का फायदा होगा।
















