सरकाघाट मे हुआ उपभोक्ता मित्र व्यवहारिकता संबन्धी बैठक का आयोजन

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DNN सरकाघाट

07 जून। हिमाचल प्रदेश स्टेट ईलैक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा सूचना प्रबन्धन की बढ़ती हुई आवश्यकता और उपयोग के मध्यनजर नियामक आयोग के आदेशानुसार उपभोक्ता मित्र व्यवहारिकता संबन्धी बैठकों का आयोजन समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में किया जा रहा है। इसी क्रम मे आज उपभोक्ता मित्र व्यवहारिकता बैठक का आयोजन विद्युत मंडल सरकाघाट में किया गया। इस अवसर पर विद्युत मंडल के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक (लोक संपर्क) अनुराग पराशर ने कहा कि वर्तमान परिपेक्षय में उपभोक्ता आधारित विभागों को उपभोक्ता मित्र व्यवहार दक्षता आधार कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सही सुचना देना सभी विभागों के कर्मचारियों का कर्तव्य है और बोर्ड के कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए विद्युत बचत के साथ-साथ विद्युत भार बढे होने की दिशा में अपने विद्युत भार को समय पर संशोधित करवाने बारे जागरूक करना चाहिए। जिससे की हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, विद्युत भार की सही जानकारी प्राप्त कर उचित क्षमता के नए ट्रांस्फार्मर, संवंर्धित ट्रांस्फार्मर और उच्च क्षमता की विद्युत संचार लाईनों को स्थापित कर सके। इस संदर्भ में विद्युत उपभोक्ता संशोधित टेस्ट रिर्पोट अपने विद्युत उप-मंडल मंे आसानी से जमा करवा सकते है। उन्होंने कहा कि हमें वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों को बिजली बिल कलेक्शन केन्द्रों में अधिमान की सुविधा तथा बैठने के लिए उचित व्यवस्था की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली बिल की सक्योरिटी जमा राशी में बोर्ड द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को ब्याज राशी दी जाती है। जो कि जुलाई बिल राशी मे घटाई जाती है। उन्होंने शिकायत निवारण प्रणाली पर चर्चा करते हुए कहा कि विद्युत वृत स्तर से लेकर हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग स्तर तक शिकायत निवारण प्रणाली मौजुद है। उपभोक्ता बोर्ड के टोल फ्री नम्बर 1800-180-8060 या 1912 पर शिकायत दर्ज करवा सकते है। इस बैठक के दौरान विद्युत मंडल सरकाघाट के वरिष्ठ अधिषासिय अभियन्ता ई0 आर0के0 गुप्ता ने बिजली के अनाधिकृत प्रयोग के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि बिजली के अनाधिकृत प्रयोग और चोरी पर विभिन्न प्रकार की सजाओं का प्रावधान है। सेक्शन 126 के अतर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है यानि बिजली के अनाधिकृत प्रयोग पर भारी राशी चुकानी पडती है व सेक्शन 135 के अतर्गत सीधी चोरी, क्षतिपूर्ति राशी के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कर्मचारियेां से अपनी सुरक्षा के बारे में भी पुरी तरह सजगता बरतने का आग्रह किया और कहा कि वह जनता को भी विद्युत करंट से बचने के तरिके सुझांए।

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