शहरी निकायों के चुनावों के दृष्टिगत शराब की बिक्री व वितरण पर पाबंदी

Mandi Others

DNN मण्डी

8 जनवरी। जिला दंडाधिकारी मण्डी ऋग्वेद ठाकुर ने राज्य निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों अनुसार अधिसूचना जारी कर जिला में 10 जनवरी, 2021 को शहरी निकायों के चुनावों एवं मतगणना के दृष्टिगत नगर परिषद सुन्दरनगर, जोगेन्द्रनगर, नेरचौक, सरकाघाट तथा नगर पंचायत रिवालसर तथा करसोग में मतदान क्षेत्र के दायरे में आने वाले  होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य निजी व सार्वजनिक स्थानों पर शराब इत्यादि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो की बिक्री व वितरण पर पाबंदी रहेगी । यह पाबंदी मतदान से 48 घंटे  पूर्व से मतदान व मतों की गिनती की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेगी।
अधिसूचना के अंतर्गत आदेशों की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश शहरी निकाय एक्ट-1994 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

News Archives

Latest News