विचाराधीन कैदियों को उनके अधिकारों बारे किया गया जागरूक

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DNN  कुल्लू

4 नवम्बर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं सत्र न्यायाधीश श्री पूरेन्द्र वैद्य  कुल्लू के सौजन्य से आज जिला कारागार में बंद विचाराधीन कैदियों के लिए डिजीटल मोड के माध्यम से एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी  अनिल शर्मा ने कहा कि विचारधीन कैदी जो न्यायालय में अपना बचाव करने में असमर्थ हैं, उनके लिए सरकारी खर्च पर अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है तथा उसका सारा खर्च जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई सजा प्राप्त व्यक्ति जेल में है तो उसे अपील करने के लिए भी अधिवक्ता विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दिया जाता है। उन्होंने कोरोना काल में कैदियों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का आवश्यक रूप से पालन करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कैदियों को उनके अधिकारों व जेल कर्मियों के कर्तव्यों बारे भी विस्तार से जानकारी प्रदान की।

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