चंडीगढ़
17 मार्च : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज पंजाब की महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मनीषा गुलाटी ने उन्हें चेयरपर्सन के पद से हटाने पर पंजाब सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गुलाटी ने सरकारी फैसले में कारण स्पष्ट नहीं होने और तकनीकी कारणों को आधार बनाते हुए आदेश रद्द करने की मांग की है। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है।
बता दें कि पंजाब सरकार ने 15 फरवरी को ही हाईकोर्ट को अपना निर्णय वापस लेने की जानकारी दी थी, जैसे ही हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा किया पंजाब सरकार द्वारा दोबारा उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया गया। इसके खिलाफ फिर से मनीषा गुलाटी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।