प्रशासक लुहरी विद्युत परियोजना एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रशांत सरकेक ने दी यह जानकारी

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DNN कुल्लू
14 मार्च। प्रशासक लुहरी विद्युत परियोजना एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रशांत सरकेक ने  जानकारी दी कि 210 मेगावाट की लुहरी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाए गए पुनर्वासन एवं पुनर्विस्थापन योजना के मद्देनजर इन सभी परिवारों को रोजगार या वार्षिकी या एक मुश्त किस देने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि दिनांक 1 मार्च 2023 को हुई पुनर्वासन एवं पुनर्विस्थापन योजना कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिन परिवारों ने अभी तक एक मुश्त किस्त राशि 5 लाख रुपये का लाभ नहीं उठाया है उन्हें यह विकल्प दिया जाता है कि वह रोजगार अथवा वार्षिकी के बीच अपना विकल्प भूमि अधिग्रहण अधिकारी लुहरी अथवा उपमंडल अधिकारी निरमंड के समक्ष लिखित रूप में 31 मार्च 2023 से पहले प्रेषित करें।
इस तिथि के बाद इस विकल्प को बदलने की सुविधा नहीं दी जाएगी।

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