प्रदेश में अब 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को सामाजिक सुरक्षा पैंशन

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DNN सोलन 

08 अप्रैल हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में अब 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जाएगी। यह जानकारी जिला कल्याण अधिकारी, सोलन गिरधारी लाल शर्मा ने दी।
उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी तहसील के तहसील कल्याण अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। उन्होने कहा कि आवेदक को पैंशन फार्म के साथ अपनी एक पासपोर्ट आकार की फोटो, आधार कार्ड की प्रति तथा डाकघर बचत खाता की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
गिलधारी लाल शर्मा ने कहा कि आवेदक को इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि दम्पति को किसी अन्य विभाग या संस्थान से किसी भी प्रकार की पैंशन प्राप्त नहीं हो रही है ओर न ही दम्पति आयकर दाता हैं।
उन्होने कहा कि पैंशन फार्म में संलग्न अनुबन्ध-क को पंचायत सचिव से हस्ताक्षरित करवाना भी आवश्यक है। इस अनुबन्ध में पंचायत सचिव आवेदक की आयु व अन्य विवरण का सत्यापन करेगा। आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि पैंशन के लिए पात्र आवेदक औपचारिकताएं पूर्ण कर अपने आवेदन सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

चंबा
8 मार्च ज़िला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरयाल ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत संशोधन  अधिसूचना को जारी कर दिया गया है ।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है वृद्धावस्था पेंशन प्राप्ति के लिए पात्र होंगे । उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन पात्रता के लिए आय की  सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।
पेंशन  दरों से संबंधित जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 60-69 आयु वर्ग के पुरुष और 60-64 आयु वर्ग की महिलाओं को 1 अप्रैल 2022 से एक हजार रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन देय होगी ।
65-69 आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 1 अप्रैल 2022 से  1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी ।
इसी तरह 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 1700 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन देय होगी ।
विधवा ,परित्यक्त, एकल नारी पेंशन , दिव्यांग राहत भत्ता( 40से 69 प्रतिशत दिव्यांगता)  को 1150 रुपए प्रतिमाह देय होंगे । 70 प्रतिशत या इससे  अधिक दिव्यांगों को राहत भत्ते के रूप में  प्रतिमाह 1700 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे ।
कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता  और ट्रांसजेंडर  पेंशनरों को 1000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे ।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि पेंशन प्राप्ति के  इच्छुक लाभार्थी प्रार्थना पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र , वचनबद्धता की प्रति सहित संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं । दिव्यांग राहत भत्ता मामले में  चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य है ।
उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन प्राप्ति के लिए अब ग्राम सभा से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी ।

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