पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा पूर्ण

Kangra Others Politics

DNN धर्मशाला

24 दिसम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न करवाने के लिए कारगर कदम उठाए गये हैं। इसके लिए चुनावी डयूटी में तैनात कर्मचारियों को प्रशिक्षण कर बेहतर व्यवस्था भी की जाएगी।
उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति आज वीरवार को डीआरडीए के सभागार में पंचायती राज चुनावों में नियुक्त सभी रिटर्निंग अधिकारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मुख्यातिथि बोल रहे थे।
उपायुक्त ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार कांगड़ा जिला में पंचायती चुनावों में उम्मीदवार 31 दिसम्बर और 1 व 2 जनवरी को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक सम्बन्धित रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 6 जनवरी को प्रातः 10 बजे से सांय 3 बजे तक नाम वापिस लिए जा सकते हैं। 6 जनवरी को नाम वापिस लेेने की समयावधि पूर्ण होने के उपरांत उम्मीदवारों की सूची एवं चुनाव चिन्ह जारी कर दिये जाएंगे। 17, 19 और 21 जनवरी को प्रातः 8 बजे से सांय 4 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। ग्राम पंचायतों के सदस्यों, उपप्रधान और प्रधान के मतों की गणना मतदान के उपरांत सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय अथवा निर्वाचन कार्यक्रम के अनुरूप निर्धारित स्थान में की जाएगी तथा इसके तत्काल बाद परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि कि जिला परिषद् के सदस्यों के लिए अभ्यर्थी संबंधित उपमण्डाधिकारी (नागरिक) कार्यालय में एसडीएम के समक्ष, पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए संबंधित तहसीलदार के समक्ष और ग्राम पंचायत के प्रधान, उप-प्रधान तथा सदस्यों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में सहायक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
उपायुक्त ने जिलावासियों से निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सम्पन्न करवाने में जिला प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने अपील की कि सभी प्रत्याशी व जनता कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना से बचाव को सावधानी बरतें। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना के चलते चुनाव प्रचार व वोटिंग को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये हैं, सभी उनका पालन करें।

News Archives

Latest News