DNN कुल्लू
12 जनवरी। जिला कुल्लू में पंचायत चुनावों के चलते पोलिंग स्टेशन और पंचायत के अधिकार क्षेत्र में मतदान के दिन किसी भी प्रकार के शस्त्र ;शस्त्र अधिनियम1959 ;54 ऑफ 1959द्ध के अनुसार परिभाषितद्ध लेकर चलना वर्जित रहेगा। मतदान केंद्र के आस.पास और पंचायत क्षेत्राधिकार में ये नियम पूरी तरह लागू रहेगा। जिला निर्चावचन अधिकारी ;पंचायतद्धध्जिला दंडाधिकारी कुल्लू डॉण् ऋचा वर्मा की ओर से इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 अनुच्छेद 158;एनद्ध;1द्ध के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार पंचायत चुनाव में तैनात रिटर्निंग ऑफिसरए प्रिजाइडिंग ऑफिसरए पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसकी ड्यूटी पोलिंग स्टेशन पर शांति और व्यवस्था बनाने के लिए होगीए के अलावा किसी भी व्यक्ति का पोलिंग स्टेशन पर शस्त्र लेकर जाना पूरी तरह वर्जित होगा। 17 जनवरीए 19 जनवरी और 21 जनवरी 2021 को जिला कुल्लू में विभिन्न पंचायतों में मतदान होगा। उक्त दिनों के लिए ये आदेश पूरी तरह प्रभावी रहेंगे।
यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे दो साल तक क सजा या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। साथ ही यदि कोई व्यक्ति शस्त्र अधिनियम1959 ;54 ऑफ 1959द्ध के अनुसार परिभाषित शस्त्र को लेकर दोषी पाया जाता है तो एक्ट के अनुच्छेद 17 के अनुसार उसका शस्त्र जब्त किया जाएगा और लाइसेंस रद्द किया जाएगा।















