नाइजिरीयन नागरिक को 10 साल का कारावास

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DNN सोलन, 1 जुलाई

स्पेशल जज सपना पांडे की अदालत ने मादक पदार्थ अधिनियम के एक मामले में 2 लोगों को दोषी करार दिया है और उन्हें सजा सुनाई है। इनमें से एक विदेशी नागरिक भी है जिसे 10 साल कारावास की सजा व जुर्माना किया गया है। जिला न्यायवादी महेंद्र कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अदालत नेमादक पदार्थ अधिनियम के एक मामले की सुनवाई करते हुए नितिन शर्मा निवासी कसौली को 8 वर्ष के कारावास व 80 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 8 महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। इसके अलावा इस मामले के एक अन्य आरोपी गॉडविन को भी दोषी करार दिया गया है। गोडविन मूल तौर पर नाइजीरिया का निवासी है। उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी बिना पासपोर्ट के दिल्ली में रह रहा था और सोलन की धर्मपुर पुलिस द्वारा इसे 51.57 ग्राम हैरोइन के साथ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जानकारी दी कि 28 मार्च 2019 को पुलिस ने नितिन शर्मा नाम के एक युवक को 30.01 ग्राम हैरोइन केसाथ मांडोधार के नजदीक गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ था कि यह इस हैरोइन को दिल्ली से लाया है। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दिल्ली में छापामारी की और यहां पर नाइजीरियन नागरिक गाडविन को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 51.57 ग्राम हैरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने जांच में पाया था कि यह व्यक्ति बिना पासपोर्ट के भारत में रह रहा था। मामले की जांच की गई और इसके बाद इसका चालान अदालत में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत में 21 गवाह पेश हुए और अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजाएं सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी किया है जुर्माना अदा न करने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास काटना होगा। इस मामले की जांच धर्मपुर पुलिस के प्रभारी दयाराम ने की थी और अदालत में सरकार की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा व चंद्र सागर नेगी ने की।

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