नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य

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DNN धर्मशाला
30 दिसम्बर।  उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि कोविड-19  फैलने की आशंका को देखते हुए है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के दृष्टिगत कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तक सामाजिक समारोहों को सीमित किया गया है; इसके अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम  जिला में पर्यावरण अनुकूल पटाखे बेचे जाएंगे और नए साल की पूर्व संध्या पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ने का समय होगा। उन्होंने कहा कि नए साल की पूर्व संध्या के आयोजनों के लिए संबंधित एसडीएम  की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में  खुले स्थान में ध्वनि प्रसार यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी, जबकि पूर्व अनुमति के उपरांत ऑडिटोरियम,कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल, बैंक्वेट हॉल जैसे सार्वजनिक परिसर में पूर्व  ध्वनि प्रसार यंत्र चलाये जा सकेंगे।  उन्होंने कहा कि बाजार, सरकारी कार्यालयों, साइलेंस जोन और हेरिटेज बिल्डिंगों में पटाखे फोड़ना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत आतिशबाजी से उत्पन्न कचरे का वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के सभी सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं, जो इन  निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं।

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