DNN सोलन
सोलन जिला अदालत के सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी ही पत्नि की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 30 दिसंबर 2012 का परवाणू थाना क्षेत्र का है। बैरियर के नजदीक किराए के कमरे में रहने वाले एक व्यक्ति बाबू राम ने अपनी ही पत्नि सुमन पर डीजल डालकर उसे आग लगा दी। वह शराब का नशा करके अकसर अपनी पत्नि से मारपीट करता था। मामले की सरकार की ओर से पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी संजय चौहान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि घायल अवस्था में सुमन को परवाणू स्थित ईएसआई अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से उसे पीजीआइ्र रेफर किया गया जहां पर इलाज के दौरान करीब 15 दिनों बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने बाबू राम निवासी बट्टा बरावरी को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सुजा सुनाई है।
