डाक मतपत्र का प्रयोग कर सकेंगे दिव्यांगजन व 80 साल आयु के मतदाता-विकास शुक्ला

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DNN कुल्लू

23 अप्रैल। कुल्लू के निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी विकास शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा तथा विधान सभा के निर्वाचनों में 80 साल आयु से अधिक के मतदाताओं तथा दिव्यांगजनों को अपने मताधिकारी का प्रयोग करने के लिये डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये 23-कुल्लू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी वरिष्ठ मतदाताओं जिनकी आयु पहली जनवरी, 2022 को 80 साल या इससे अधिक हो, के परिजनों से आग्रह किया गया है कि वे संबंधित मतदान केन्द्र के बूथ लेवन अधिकारी क पास जाकर मतदाता सूची में वरिष्ठ मतदाताओं की आयु ठीक दर्ज होने की पुष्टि कर लें। यदि आयु गलत दर्ज है तो इसे समय रहते दुरूस्त करने के लिये बूथ स्तर के अधिकारी अथवा एसडीएम कार्यालय में आकर फार्म-8 में आवेदन करें। आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र या कोइ्र अन्य दस्तावेज लगाएं जो आयु दर्शाता हो। इसी प्रकार दिव्यांगजनों के परिजनों से भी नाम की पुष्टि करने के लिये आग्रह किया गया है। उन्हें दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा।
इसके अतिरिक्त, फोटो युक्त मतदाता सूचियों में जिन मतदाताओं के नाम अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं तथा पहली जनवरी 2022 को 18 साल आयु पूरी कर चुके हैं, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा लें। ऐसे सभी पात्र मतदाता संबंधित मतदान केन्द्र में बूथ लेवल अधिकारी के कार्यालय में जाकर अथवा ऑनलाईन नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल या आने मोबाईल फोन पर प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाईन एप डाउनलोड कर फार्म संख्या 6 में आवेदन करें।

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