जिला में दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना प्रस्तावित

Himachal News Mandi Others

DNN मण्डी

7 जनवरी। नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला मण्डी ने सभी राशन कार्ड धारकों को सूचित किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन धारा 38 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना प्रस्तावित है।
उन्होंने जिला मण्डी के स्थाई निवासी, जिनके परिवार का कोई सदस्य दिव्यांग है, वह दिव्यांग प्रमाण पत्र, परिवार का राषन कार्ड, दिव्यांग सदस्य का आधार कार्ड व मोबाईल न0 की छायाप्रतियां उचित मूल्य की दुकान, जहां से परिवार राषन प्राप्त कर रहा है, वहां पर एक सप्ताह के अंदर जमा करवाएं ताकि उन्हें खाद्य सुरक्षा लाभ प्रदान किये जा सकें तथा राशन कार्ड डाटा बेस पर प्रविष्टी सम्भव हो सके

News Archives

Latest News